डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा- अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए पायलटों, केबिन क्रू को संवेदनशील बनाएं

DGCA asks airlines to sensitize pilots, cabin crew to deal with unruly passengers
डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा- अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए पायलटों, केबिन क्रू को संवेदनशील बनाएं
नई दिल्ली डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा- अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए पायलटों, केबिन क्रू को संवेदनशील बनाएं
हाईलाइट
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डिजिटल डिस्क, नई दिल्ली। हवाई यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार की लगातार घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें पायलट और केबिन क्रू सदस्य उचित कार्रवाई करने में विफल रहे, पर संज्ञान लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइनों के संचालन प्रमुखों को अपने पायलटों, केबिन क्रू और निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं को उचित साधनों का उपयोग करके अनियंत्रित हवाई यात्रियों से निपटने के विषय पर संवेदनशील बनाने के लिए कहा है।

यह निर्देश एक चौंकाने वाली घटना के सामने आने के बाद आया है जिसमें एक व्यक्ति ने पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब कर दी थी। इस घटना के सामने आने के कुछ दिनों बाद, इसी तरह का एक और मामला सामने आया जिसमें पिछले साल दिसंबर में पेरिस-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में नशे में धुत एक पुरुष यात्री ने एक महिला यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दी।

विमानन नियामक की ओर से शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि, डीजीसीए ने विमान में सवार यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार और अनुचित व्यवहार की कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया है, जिसमें यह देखा गया है कि पोस्ट होल्डर्स, पायलट और केबिन क्रू उचित कार्रवाई करने में विफल रहे।

डीजीसीए ने शेड्यूल एयरलाइंस के संचालन प्रमुख को जारी एडवाइजरी में विमान में अनियंत्रित यात्रियों से निपटने और नियमों के अनुसार संबंधित जिम्मेदारियों के संबंध में कहा- लागू नियमों का पालन न करने पर सख्ती से निपटा जाएगा और नियमों के अनुसार संबंधित जिम्मेदारियों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि इस तरह की अप्रिय घटनाओं के प्रति एयरलाइंस द्वारा गैर-कार्रवाई या अनुचित कार्रवाई या चूक से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यात्रा की छवि धूमिल हुई है।

अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को विमान नियम, 1937, डीजीसीए विनियमों, और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत एयरलाइनों के परिपत्रों और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया गया है। गुरुवार को, डीजीसीए ने कहा था कि एयर इंडिया का आचरण अव्यवसायिक था और 26 नवंबर, 2022 को एआई फ्लाइट में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने वाले मुंबई के एक व्यवसायी से संबंधित मामले में प्रणालीगत विफलता का कारण बना।

यह देखते हुए कि जहाज पर अनियंत्रित यात्रियों से निपटने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, डीजीसीए ने पूछा था कि मामले में अपने नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

नियामक ने घटना पर एयरलाइन से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, और उक्त उड़ान के पायलटों और केबिन क्रू को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

 

आईएएनएस

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Created On :   6 Jan 2023 3:30 PM GMT

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