प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगेगा बैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे बिक्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली एनसीआर में हमेशा के लिए पटाखे की बिक्री पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस बाबत लागाई गई एक याचिका के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर दिल्ली एनसीआर में बैन लगा रखा है। बैन को आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन गोपाल नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई होगी। दिवाली से पहले लगाए गए बैन से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था,लेकिन प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट इस बैन को आगे बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये है कि शादियों और अन्य मौकों पर चलने वाले पटाखे पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। अगर बैन लगता है तो फिर अकेले दिल्ली-एनसीआर में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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गौरतलब है कि प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, मेरठ, बुलंदशहर एवं बल्लभगढ़ के पटाखा विक्रेताओं को झटका लगेगा।
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वहीं दिल्ली-एनसीआर के पटाखा व्यापारियों के वकील ने पिछले साल (2016 में) नवंबर के आदेश को बहाल करने का विरोध करते हुए था कि 12 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश CPCB सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया गया था। इसलिए उसे बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि पटाखों से हवा की गुणवत्ता खराब होती है लेकिन, ये पार्टीकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 के बढ़ने के पीछे मुख्य वजह नहीं है।
Created On :   24 Nov 2017 3:38 PM IST