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Vijay Mallya Assets Seized: ईडी ने फ्रांस में माल्या की 16 लाख यूरो की संपत्ति कुर्क की

हाईलाइट
- ईडी ने 25 जनवरी 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था
- ED ने अब तक माल्या की 11,231.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या पर शिकंजा कसते हुए फ्रांस में उनकी 16 लाख यूरो की संपत्ति कुर्क की है। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर विजय माल्या की 32 एवेन्यू फोच, फ्रांस में 16 लाख यूरो (14 करोड़) की संपत्ति को फ्रांसीसी अधिकारियों ने जब्त किया है।
उन्होंने आगे कहा कि माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान, यह पाया गया कि किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के बैंक खाते से बड़ी रकम विदेश में भेजी गई थी। जांच एजेंसी ने भारत में वांछित अभियुक्तों की विदेशी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए राजनयिक चैनल के माध्यम से विदेशी प्राधिकरण को अनुरोध भेजा था। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए वहां के अधिकारियों ने संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने 25 जनवरी 2016 को किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, माल्या और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वित्तीय जांच एजेंसी ने अब तक उनकी 11,231.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसकी पुष्टि संबंधित प्राधिकारी द्वारा भी की गई है। ईडी ने माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल), केएएल, बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया है। दो मार्च, 2016 को भारत छोड़कर भागने के बाद से शराब कारोबारी ब्रिटेन में रह रहा है।
माल्या के खिलाफ भारत में नए भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था। 2019 में मुंबई की एक अदालत ने माल्या को इस अधिनियम के तहत एक अपराधी के रूप में नामित किया, जिसने जांच एजेंसियों को दुनिया भर में फैली उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार दिया। माल्या 9,000 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारत लगातार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।