खत्म हुई तेज बहादुर की उम्मीदें, नहीं लड़ सकेंगे मोदी के खिलाफ चुनाव
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त तेज बहादुर यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के साथ ही तेज बहादुर की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई है। आज (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी याचिका में कोई मैरिट नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ी चुनौती देने की योजना पर महागंठबंधन को बड़ा झटका लगा है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से नॉमित और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर फिर से सुनवाई हुई थी। निर्वाचन आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सीआरपी एक्ट सहित पुराने फैसलों का हवाला दिया। साथ ही चुनाव आयोग ने वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को सही करार दिया।
कोर्ट ने बुधवार को तेज बहादुर यादव की शिकायत पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि तेज बहादुर की शिकायत पर गौर किया जाए और कल तक (9 मई) कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाए। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों वाराणसी लोकसभा सीट से तेज बहादुर यादव के नामांकन को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने तेज बहादुर की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, मैंने अपनी बर्खास्तगी का आदेश नामांकन के साथ संलग्न किया था, लेकिन हमें जवाब रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मैं चुनाव रोकने को नहीं बोल रहा हूं, बस चाहता हूं कि मेरा नाम जोड़ा जाए।
Created On :   9 May 2019 2:25 PM IST