GST Council Meeting: निर्मला सीतारमण ने GST के टैक्स स्लैब में किए ये दो बड़े बदलाव, जानें किन चीजों के दाम होंगे कम या ज्यादा

- जीएसटी काउंसिल की हुई 56वीं बैठक
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई फैसलों पर लगाई मुहर
- जीएसटी के स्लैब में किए दो बड़े बदलाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में जीएसटी के स्लैब को चार की जगह दो करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।"
जीएसटी में होंगे ये स्लैब
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में अब से जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी ही होंगे। वहीं, तीसरा स्लैब स्पेशल होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 28 फीसदी का स्लैब जीएसटी से हटा दिया गया है। नई जीएसटी की दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
मीडिया से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों पर लगने वाले हर टैक्स की समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। '
इन सामानों पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी
जिन सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।
इन सामानों पर नहीं लगेगा जीएसटी
जिन वस्तुओं पर GST 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर GST शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर GST शून्य होगा।
एयर कंडीशनिंग (AC), 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18%, वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें। इन पर अब 28 फीसदी नहीं बल्कि 18 फीसदी जीएसटी लगेगी।
Created On :   3 Sept 2025 10:57 PM IST