अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दिया जाएगा चुनावी चंदा, पढ़े खास बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने के लिए अब बैंकों की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी आज लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, "इलेक्टोरल बांड को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लागू होने से देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी प्रक्रिया में काफी हद तक पारर्दिशता आएगी।"
यह बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। यह बांड भारतीय स्टेट बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में खरीदे जा सकेंगे। चुनावी चंदा देने वाले भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तय शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकेंगे और इन चुनावी बांड की मियाद 15 दिनों की होगी। इस मियाद के भीतर रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बांड देने होंगे।
बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी (केवाईसी) बैंक को देनी होगी। हालांकि बॉन्ड में दानकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी भी पार्टी को ये दान दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए यह जरूरी होगा कि चंदा हासिल करने वाली पार्टी ने पिछले चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो। फिलहाल इसके नियमों में अभी और स्पष्ठता आना बाकी है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चुनावी चंदे में दानकर्ता का नाम गुप्त नहीं रखना चाहिए। यह पूर्ण पारदर्शिता के खिलाफ है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 बजट के दौरान जेटली ने चुनावी बांड शुरू करने की घोषणा की थी। तब सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए बॉन्ड के जरिये चंदा देने की योजना पर काम करने की बात कही थी।
Created On :   2 Jan 2018 6:55 PM IST