पोंजी घोटाला: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी हिरासत में

हाईलाइट
- रेड्डी को नोटिस जारी कर चुकी है केंद्रीय अपराध शाखा
- बेल्लारी स्थित घर पर भी छापा मार चुकी है क्राइम ब्रांच
- शनिवार रात 2.30 बजे तक पुलिस ने की पूछताछ
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। खनन उद्योगपति और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले केंद्रीय अपराध शाखा ने फरार चल रहे खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया था, जिसमें 11 नवंबर तक पेश होने को कहा गया था। इससे पहले गुरवार को रेड्डी के बेल्लारी स्थित आवास पर छोपमारी की गई थी।
गौरतलब है कि पोंजी घोटाले के सिलसिले में रेड्डी शनिवा को पुलिस के सामने पेश हुए थे। उन्होंने इसे राजनीतिक राजिश करार दिया था। अपने वकीलों के साथ रेड्डी कार से केंद्रीय अपराध शाखा कार्यालय पहुंचे थे। उनसे शनिवार रात 2.30 बजे तक पूछताछ की गई थी। रेड्डी ने रात क्राइम ब्रांच के वेटिंग रूम में ही गुजारी थी। उनसे दोबारा रविवार सुबह 9 बजे पूछताछ शुरू की गई थी। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था।
रेड्डी ने इससे पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि वह केंद्रीय अपराध शाखा के सामने पेश होंगे। वीडियो में रड्डी ने कहा कि वो भाग नहीं रहे हैं। बल्कि, शहर में ही हैं, उन्हें भागने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं गलत हूं, ये साबित करने के लिए पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है।
We have taken the decision to arrest him on the basis of credible evidence and witnesses statements. We will produce him before the magistrate. We are going to recover the money & give it to the investors: Alok Kumar, Additional CP, Central Crime Branch, #Bengalurupic.twitter.com/0MvDauU8mO
— ANI (@ANI) November 11, 2018
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।