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दिल्ली के थानों पर आतंकी हमलों की आशंका, गेटवेज पर लगे ताले

हाईलाइट
- खुफिया एजेंसीज ने दिल्ली के थानों पर आतंकी हमलों की आशंका जताई
- दिल्ली पुलिस ने थानों के गेटवेज पर लगाए ताले
- सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के थानों और पुलिस आवासों पर खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी हमलों की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसी द्वारा दी गई इस जानकरी से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। यह सूचना दो-तीन दिन पहले ही दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। इस जानकारी के बाद अलर्ट हुई दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी थानों और पुलिस कॉलोनियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही थानों के प्रवेशद्वारों को भी ताला लगा कर बंद कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को बेहद सजग रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जिन थाना क्षेत्रों में पुलिस आवास और पुलिस कॉलोनियां हैं, वहां भी सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने को कहा गया है। थानों की सुरक्षा में तैनात हथियारबंद सिपाहियों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थाने में आने-जाने वाले हर वाहन पर खास नजर रखने की हिदायत दी गई है।
दिल्ली के अधिकांश थाना प्रभारियों ने तो बाकायदा थानों के प्रवेशद्वारों पर लिखित रूप से चेतावनी चस्पा कर दी है। जिसमें साफ-साफ लिखा है कि थाने का मुख्य द्वार दिन-रात बंद रहेगा, इसलिए आना-जाना सिर्फ थाने के छोटे दरवाजे से ही किया जाए।
बता दें कि दिल्ली में 200 से भी ज्यादा थाने हैं। जिनमें नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के सबसे ज्यादा संवेदनशील थाने माने जाते हैं। नई दिल्ली जिले में संसद मार्ग, मंदिर मार्ग, चाणक्यपुरी, तुगलक रोड, कनाट प्लेस आदि थाने हमेशा ही असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहते हैं। वहीं मध्य दिल्ली जिले में चांदनी महल, जामा मस्जिद, आईपी स्टेट, उत्तरी दिल्ली का कोतवाली थाना, सिविल लाइंस थाना भी संवेदनशील माने जाते हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।