former dsp dig among 5 held guilty in jammu kashmir sex scandal

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। बारह साल पुराने जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व डीएसपी,डीआइजी समेत पांच लोगों को बलात्कार का दोषी ठहराया जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया। सजा का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बीएसएफ के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल केएस पाढ़ी, पूर्व एसपी मोहम्मद अशरफ मीर और तीन स्थानीय युवक हैं- शब्बीर अहमद लेवाय, शब्बीर अहमद लांगहू और मौसाद अहमद। जबकि, जम्मू कश्मीर के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल मेहराज उद दीन मलिक और अनिल सेठी को बरी कर दिया गया है। यह स्कैंडल 2006 में तब सुर्खियों में आया था जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाबालिग कश्मीरी लड़कियों के यौन शोषण को दर्शाने वाली दो सीडियां बरामद की थीं।

सीबीआई वकील के पी सिंह ने कहा, ‘अदालत ने इस स्कैंडल में पांच व्यक्तियों को दोषी पाया। दो लोग बरी कर दिए गए।’ संहिता की धारा 376 के तहत जो लोग दोषी ठहराये गये हैं वे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व उप महानिरीक्षक के सी पाधी, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर , मकसूद अहमद , शबीर अहमद लांगू और शबीर अहमद लावाय हैं। वकील ने बताया कि अदालत ने पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सेठी और मेहराजुद्दीन मलिक को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी शबीना और उसके पति अब्दुल हादिम बुल्ला, जो वेश्यालय चलाते थे, उनकी सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाईप्रोफाइल व्यक्तियों समेत 56 संदिग्धों की सूची तैयार की थी। कुछ मंत्रियों के नाम सामने आने के बाद मई, 2006 में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। उसी साल बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। 


गौरतलब है कि इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हुई जांच में दो मंत्रियों और बहुत से विधायकों का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। इस केस से तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी लिंक पाया गया था। स्कैंडल में नाम सामने आने के बाद अब्दुल्ला ने सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राज्यपाल द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था। सीबीआई ने इस केस में चार पीड़ितों गवाह बनाया था। बता दें कि सबीना और उसके पति की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

Created On :   30 May 2018 9:15 PM IST

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