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मायावती का योगी सरकार पर हमला- फर्जी एनकाउंटर को लेकर जनता में रोष

हाईलाइट
- मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना
- माया ने कहा, प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का जंगलराज चल रहा, सरकार तुरन्त ध्यान दे
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, फर्जी एनकाउंटर को लेकर भी जनता में काफी रोष व बेचौनी है और वे आवाज उठा रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, राजधानी लखनऊ में जब खुलेआम अपराध जारी है तो फिर अन्य जिलों की भी दयनीय स्थिति समझी जा सकती है। फर्जी एनकाउंटर को लेकर भी जनता में काफी रोष व बेचौनी है और वे आवाज उठा रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का जंगलराज चल रहा है। सरकार तुरन्त ध्यान दे।
यूपी की राजधानी लखनऊ में जब खुलेआम अपराध जारी है तो फिर अन्य जिलों की भी दयनीय स्थिति समझी जा सकती है। फर्जी इन्काउण्टर को लेकर भी जनता में काफी रोष व बेचैनी है और वे आवाज उठा रहे हैं। स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का जंगलराज चल रहा है। सरकार तुरन्त ध्यान दे
— Mayawati (@Mayawati) October 10, 2019
इससे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर को हत्या करार दिया है।
परिजनों ने मांग की है कि जिसने भी ऐसा किया है, उसके विरुद्घ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं, झांसी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद झांसी द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। एडीजी कानून-व्यवस्था पीवी रामा राव शास्त्री ने कहा, पुष्पेंद्र यादव के परिजन यदि किसी अन्य एजेंसी से घटना की जांच कराने संबंधी मांग करते हैं, तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एडीजी ने बताया, पांच अक्टूबर की रात झांसी में लूट समेत अन्य धाराओं में तथा पुलिस व पुष्पेंद्र यादव के बीच मुठभेड़ की घटना में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। दोनों मुकदमे पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए हैं। झांसी के एसएसपी के पर्यवेक्षण में विवेचना कराई जा रही है। जोन व रेंज के वरिष्ठ अधिकारी भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।