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ईद पर गले लगाना लड़की के लिए बना आफत, फतवा जारी, लड़की बोली- इरादा नेक था
डिजिटल डेस्क, मोरादाबाद। ईद पर मुरादाबाद की एक लड़की ने100 लोगों को गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। ऐसा करना अब इस लड़की के लिए आफत बन गया है। दरअसल अलिशा मलिक नाम की इस लड़की के खिलाफ माफी मांगने का फतवा जारी किया गया है। फतवा जारी होने के बाद अलिशा ने कहा कि उन्होंने ऐसा गलत इरादे से नहीं किया। उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो कैसे वायरल हो गया।
पब्लिसिटी के लिए नहीं किया
अलिशा ने कहा, मैंने ईद के दिन 100 लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ये सब मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। मेरे परिवार के पास कई लोगों के मैसेज आ रहे है कि मैंने अपने परिवार और धर्म की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। मेरे माता पिता को धमकियां मिल रही है। कई लोग लानतें भेज रहे है। मेरा बाहर आना-जाना मुश्किल हो गया है। मैं चाहती हूं कि लोग अपनी सोच को नीचे न करें। मैंने तो ईद की मुबारकबाद के लिए यह प्लान बनाया था।
I had no wrong intention. I hugged 100 people to wish them Eid Mubarak. I had not done it for publicity. My family is getting messages about how I have ruined the reputation of the family & religion. I don't know how & why that video has gone viral: Alisha Malik #Moradabadpic.twitter.com/EJyIulal6L
— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2018
सिनेमाहॉल के सामने खड़ी हो गई थी अलीशा
बता दें कि ईद के दिन लोगों को मुबारकबाद देने के लिए वो एक सिनेमाहॉल के सामने खड़ी हो गई थी। देखते ही देखते लड़की से गले लगने के लिए लोगों की लाइन लग गई। तभी किसी ने इसका वीडियो बनाकर यू ट्यूब पर डाल दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ मौलानाओं को ये बात हजम नहीं हुई। इसके बाद लड़की के खिलाफ माफी मांगने का फतवा जारी कर दिया गया। वह जहां जाती है वहां उससे एक ही सवाल होता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
सिर्फ लड़की के खिलाफ ही फतवा क्यों?
फतवा जारी होने के बाद कई लोग यह सवाल उठा रहे है कि लड़की के खिलाफ ही फतवा क्यों जारी किया गया है। उन लड़कों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया गया जो लाइन में लगकर लड़की से गले लगे थे। हालांकि बढ़ता विरोध देख लड़की ने भी माफी मांग ली है उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा तो वह माफी मांगती है। वहीं बीजेपी के एक नेता ने कहा कि लड़की के ऐसा करने से दंगा और बलवा हो सकता था।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।