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युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को सरकार की बड़ी राहत, 4 गुना आर्थिक मदद मिलेगी

हाईलाइट
- सरकार ने सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद राशि बढ़ाई
- परिजनों को मिलेगा 8 लाख रुपए का मुआवजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 4 गुना वृद्धि कर दी है। मौजूदा समय में सैनिकों के परिजनों 2 लाख रुपए की मदद दी जाती है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के दीर्घलंबित मांग स्वीकार करते हुए आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार यह आर्थिक मदद युद्ध के हताहतों के लिए बनाए गए सैनिक कल्याण निधि (ABCWF) के तहत दिया जाएगा। अभी शहीद होने वाले और 60 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता झेलने वाले सैनिकों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अलावा दी जाती है।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has given in principle approval to enhancement of monetary assistance to Next of Kin (NoK) of all categories of Battle Casualty (BC) from Rs two lakh to Rs eight lakh.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 5, 2019
The amount will be granted under Army Battle Casualties Welfare Fund (ABCWF).
बता दें मौनेट्री ग्रांट में विभिन्न रैंक के ऑफिसर्स के लिए 45 लाख से 25 लाख और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में 40 लाख से 75 लाख रुपए तक का प्रावधान है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।