हत्या के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के जज की बेटी को मिली जमानत

Himachal High Court judges daughter gets bail in murder case
हत्या के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के जज की बेटी को मिली जमानत
सिप्पी सिद्धू हत्या के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के जज की बेटी को मिली जमानत
हाईलाइट
  • अपमानजनक और भ्रामक

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी सिंह की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। 2015 में सिप्पी सिद्धू के नाम से मशहूर राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह की हत्या के मामले में जमानत दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने खुली अदालत में सुनाया, जिन्होंने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कल्याणी ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि जांच एजेंसी किसी भी नया सबूत लाने में सक्षम नहीं थी, 7 दिसंबर, 2020 को रिपोर्ट दाखिल करने के समय उनके पास जो भी सबूत उपलब्ध थे, उससे परे।

एक स्थानीय सरकारी कॉलेज में लेक्च रर कल्याणी ने निचली अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद 27 जुलाई को जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई द्वारा उनके जवाबों को अपमानजनक और भ्रामक पाए जाने के बाद उन्हें 15 जून को गिरफ्तार किया गया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एस. सिद्धू के पोते सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर, 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका गोलियों से छलनी शव यहां सेक्टर 27 के एक पार्क में मिला था। जांच के दौरान सीबीआई को दस्तावेजी सबूत मिले थे जो बताते हैं कि कल्याणी और मृतक एक रोमांटिक रिश्ते में थे।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   13 Sept 2022 1:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story