ATM के लिए कैश ले जा रहे वाहनों को लूट से बचाने के लिए गृह मंत्रालय का नया प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एटीएम के लिए कैश ले जारी रहे वाहनों को लूट से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नया प्लान तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने बैंको से एटीएम तक नकदी पहुंचाने वाली एजेंसियां के लिए यह दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं कि वे नकदी ढोने का यह काम दिन में ही करे। प्रस्ताव में इन एजेंसियों को रात 9 बजे बाद कैश ले जाने के लिए मना किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, एटीएम के लिए कैश ले जारी गाड़ियों पर हमले से सरकार चिंतित है। इन्हें लूट से बचाने के लिए सरकार ने ग्रामीण, शहरी और नक्सली क्षेत्रों के लिए कैश ढोने की अलग-अलग समयसीमा तय की गई हैं। इसके अनुसार एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे कि शहरी इलाकों में एटीएम में पैसा डालने का काम रात 9 बजे से पहले कर लिया जाए। ग्रामीण इलाकों में इसके लिए शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में इसे शाम 4 बजे तक करने की समझाइश दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने इसके साथ कुछ और भी गाइड लाइन्स प्रस्तावित की है। इसके अनुसार, एक दौरे में 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि ले जाने वाली वैन विशेष रूप से तैयार हो और उसमें सीसीटीवी और जीपीएस की सुविधा हो। कैश ढोने वाले हर वाहन में दो सशस्त्र गार्ड और ड्राइवर को हमले और लूटपाट के हालात में वाहन को सुरक्षित जगह पर ले जाने के तरीके बताए जाएं। फिलहाल इन नए मानकों को मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
ऐसा अनुमान है कि देशभर में एक दिन में 8000 निजी वाहन 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बैंकों से लेकर एटीएम तक जाते हैं। यह भी अनुमान है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां बैंकों के लगभग 5000 करोड़ कैश रात भर अपने पास रोके रखती हैं।
Created On :   14 Dec 2017 11:58 PM IST