आशा है कि सरकार दिल्ली में पाक हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी : एचसी

Hope govt will sympathetically consider plight of Pak Hindu migrants in Delhi: HC
आशा है कि सरकार दिल्ली में पाक हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी : एचसी
दिल्ली आशा है कि सरकार दिल्ली में पाक हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी : एचसी
हाईलाइट
  • आशा है कि सरकार दिल्ली में पाक हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी : एचसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले पांच से छह वर्षों से बिजली के बिना राष्ट्रीय राजधानी की एक झुग्गी में रह रहे पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि सरकार इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखेगी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने ताजा आदेश दिया , इलाके में छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। बिजली के अभाव में इन परिवारों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है और वे बेहद कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं।

अदालत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर दो सप्ताह के भीतर केंद्र से जवाब मांगा, जो बिजली आपूर्ति के मुद्दे को हल कर सकता है, जो अभी तक प्रवासियों को जारी नहीं किया गया है।बिजली वितरक टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर-डीडीएल) ने अवगत कराया कि वह बिजली कनेक्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं है क्योंकि विचाराधीन भूमि केंद्र सरकार या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की है, जो एनओसी की आवश्यकता पर बल देती है।

मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास आदर्श नगर में रहने वाले हिंदू प्रवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका के अनुसार, इन सभी को आधार कार्ड जारी किए गए हैं और यहां सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर हैं।वे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई स्थायी स्थान या आश्रय नहीं है और वे झुग्गियों के समूह में रह रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे इस तथ्य के कारण जमीन पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेंगे कि उन्हें बिजली प्रदान की गई है और वे बिजली के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं, और उनके परिसर में एक प्रीपेड मीटर लगाया जा सकता है।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि मजनू का टीला में रहने वाले पाकिस्तान के अन्य प्रवासियों को बिजली कनेक्शन दिया गया है।मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   14 Sep 2022 12:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story