मप्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

Investment promotion policy approved in health sector in MP
मप्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
मप्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

भोपाल, 27 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को दे मंजूरी दी है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है।

इस नवीन योजना में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को न्यूनतम 100 से कम करके 30 किया गया है। ऐसे जिले, जहां अस्पताल बिस्तरों की संख्या राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, वहां स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश के लिये अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे छोटे निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

योजना में अति पिछड़े 21 विकास खंडों में संविदा चिकित्सक को कुल मानदेय एक लाख से दो लाख रुपये तक तथा शेष पिछड़े विकासखंडों में 90 हजार से 1 लाख 85 हजार रुपये तक देय होगा।

नियमित चिकित्सकों को इस योजना में कुल वेतन अति पिछड़े 21 विकास खंडों में 96 हजार 100 रुपये से 1 लाख 42 हजार 700 रुपये तक तथा शेष पिछड़े विकास खंडों में 86 हजार 100 रुपये से 1 लाख 27 हजार 700 रुपये तक देय होगा।

इसके अलावा, पदस्थ किये जाने वाले चिकित्सकों को विकास खंड स्तर पर आवास समूह और विकास खंड आवास समूह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिये विभागीय पूल वाहन के माध्यम से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

Created On :   27 Nov 2019 9:00 PM IST

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