आईएनएक्स मीडिया मामला : चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

INX Media case: Petition challenging Chidambarams bail dismissed
आईएनएक्स मीडिया मामला : चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
आईएनएक्स मीडिया मामला : चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, हमने समीक्षा याचिका और जुड़े हुए कागजात को सावधानीपूर्वक प्रतिपादित किया है और हम आश्वस्त हैं कि समीक्षा का आदेश जिस किसी भी तरह से मांगा गया है, वह जाहिर तौर पर पुनर्विचार करने वाली किसी भी त्रुटि से परे है।

पिछले साल अक्टूबर में आईएनएक्स मीडिया मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को जमानत दी थी। लेकिन, वह जेल से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वह हिरासत में लिए गए थे। दिसंबर 2019 में शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी मामले में जमानत दे दी और उन्हें 100 दिनों तक हिरासत में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें चार दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 104 दिनों की हिरासत के बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करते हुए ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी थी।

दिसंबर में न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि कांग्रेस नेता आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे और मामले में गवाहों को प्रभावित करने का भी कोई प्रयास नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त करना, उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं देना और प्रेस के सामने इस बारे में कोई बयान नहीं देना शामिल है। इसके अलावा अदालत ने कहा था कि वह खुद को मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएंगे। अदालत ने चिदंबरम को जमानत के तौर पर दो लाख रुपये के बांड जमा करने का भी निर्देश दिया था।

 

Created On :   4 Jun 2020 6:00 PM GMT

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