सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी को दी जा सकती है नौकरी

jabalpur high court say general category seat may give for reserve
सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी को दी जा सकती है नौकरी
सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी को दी जा सकती है नौकरी
हाईलाइट
  • आरक्षण और सामान्य कोटे की खाली सीटों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है।
  • रिजर्व सीट पर सामान्य कोटे के आवेदक के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
  • हाईकोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा है कि सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी के आवेदक को नौकरी दी जा सकती है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। आरक्षण और सामान्य कोटे की खाली सीटों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा है कि सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी के आवेदक को नौकरी दी जा सकती है। रिजर्व सीट पर सामान्य कोटे के आवेदक के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इस मत के साथ चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने राज्य शासन की ओर से दायर अपील खारिज कर दी है।

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छिंदवाड़ा नगर निगम में कार्यरत दीपा महरोलिया और जितेन्द्र ने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर की थी। दीपा महरोलिया का कहना था कि नगर निगम छिंदवाड़ा ने वर्ष 2012 में उसे अनुकम्पा नियुक्ति दी थी, लेकिन एक साल बाद उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी। वहीं जितेन्द्र ने अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस सुजय पॉल की बेंच ने जितेन्द्र की अनुकम्पा नियुक्ति पर 45 दिनों में विचार करने का आदेश दिया था।

दीपा महरोलिया को अपने पद पर काम करते रहने का आदेश
बेंच ने दीपा महरोलिया को अपने पद पर काम करते रहने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य शासन ने बेंच में अपील दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2012 में दीपा महरोलिया को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी। रोस्टर के अनुसार एससी कैटेगरी में कोई पद नहीं होने की वजह से वर्ष 2013 में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य कोटे की खाली सीट पर रिजर्व कैटेगरी के आवेदक को नौकरी दी जा सकती है। इस मत के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

Created On :   21 May 2018 6:58 PM GMT

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