जम्मू-कश्मीर : रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जम्मू-कश्मीर : रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर : रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर : रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है, क्योंकि वह मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुईं।

दिसंबर 1989 कश्मीर में रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित एक मामले में यासीन मलिक वर्चुअल माध्यम से मौजूद था और अन्य सभी आरोपी फिजिकल रूप से मौजूद थे।इससे पहले मुकदमे के दौरान रूबैया सईद ने मलिक की पहचान उसके अपहरणकर्ताओं में से एक के रूप में की थी।

सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कहा, रूबैया सईद अपहरण का मामला आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। रुबैया को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं, इसलिए उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

सीबीआई के वकील मोनिका कोहली ने कहा कि आरोपी यासीन मलिक को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसे शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोहली ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे शारीरिक सुनवाई दी जानी चाहिए, ताकि मैं क्रॉस एग्जामिन कर सकूं। कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही हाईकोर्ट का आदेश है कि सभी आरोपियों को वर्चुअल मोड के जरिए ही पेश होना होगा।मलिक ने कानूनी सहायता से इनकार कर दिया और शारीरिक उपस्थिति के लिए जोर दिया।

रुबैया सईद का 8 दिसंबर 1989 को अपहरण कर लिया गया था और 13 दिसंबर 1989 तक उसे बंधक बनाकर रखा गया था। उसे जेकेएलएफ के पांच आतंकवादियों हामिद शेख, अल्ताफ अहमद भट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद जरगर और शेर खान के बदले में रिहा किया गया था।अपहरण का मामला, जिसे लगभग तीन दशकों तक ठंडे बस्ते में रखा गया था, जनवरी 2021 में फिर से खोल दिया गया।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   23 Aug 2022 3:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story