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राम मंदिर निर्माण में कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रहेगी : राजवीर

लखनऊ, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के एटा से भाजपा सांसद और कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि मंदिर निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रहेगी।
राजवीर एटा में मंडी समिति द्वारा आयोजित खाद्यान्न व्यापारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, राम मंदिर करोड़ों की आस्था का सवाल है, इसलिए इसका निर्माण जल्द होगा। इसमें बाबूजी (कल्याण) की जो हमेशा बड़ी भूमिका थी, वही रहेगी।
इससे पहले, राम मंदिर मामले पर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए निर्णय जरूरी है। सैकड़ों सालों से चल रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए।
उधर, अयोध्या में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या को खुशखबरी जरूर मिलेगी, लेकिन कोर्ट हमेशा सबूतों के आधार पर फैसला करता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसे मानने को तैयार हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।