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कमलेश तिवारी हत्याकांड : हत्यारों ने 15 बार किया चाकू से वार,बाद में मारी गोली

हाईलाइट
- कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
- चाकुओं से हमले के बाद मारी थी गोली
- 15 बार किया था हत्यारों ने चाकू से वार
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हिंदू समाज के नेता कमलेश तिवारी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनपर 15 बार चाकू से हमला किया गया था और एक गोली भी मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 15 वार जबड़े से लेकर छाती के बीच में 10 सेंटीमीटर के भीतर किए गए। पहले उनपर चाकू से हमला किया गया। फिर गला रेत दिया गया। इसके बाद चेहरे पर एक गोली भारी मारी गई। गोली उनके सिर के पीछे हिस्से में फंसी मिली है।
आरोपी गिरफ्तार
कमलेश तिवारी की हत्या मामले में गुजरात एटीएस ने मंगलवार को दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान अशफाक हुसैन जाकिर हुसैन शेख (34) और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान (27) के रूप में हुई है। दोनों को गुजरात-राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अशफाक पेशे से मेडिकल रीप्रजेंटेटिव और मोइनुद्दीन फूड डिलिवरी बॉय का काम करता था। अशफाक सूरत के लिंबायक स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट कहा रहने वाला है। वहीं पठान का घर उमारवाड़ा स्थित लो कास्ट कॉलोनी में है।
नाम बदलकर आए थे
दोनों आरोपी लखनऊ में कमलेश तिवारी से मिलने अपना नाम बदलकर आए थे। अशफाक जहां रोहित वहीं खुर्शीद पठान संजय बनकर कमलेश तिवारी से मिलने पहुंचे थे। हत्या को अंजाम देने के बाद जब आरोपियों के पास पैसे खत्म हो गए उन्होंने अपने परिजनों और करीबियों से संपर्क किया। इस दौरान एटीएस गुजरात उनपर नजर रखी हुई थी।
पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट
पुलिस ने दोनों आरोपियों अशफाक और मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की कार्रवाई पर कममेश की मां कुसुम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि, हम आरोपियों की गिरफ्तारी से खुश है। सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूं।
तीन आरोपी पहले गिरफ्तार
इससे पहले बीते शनिवार को सूरत से मौलाना मोहसिन शेख, राशिद अहमद पठान और फैजान शेख को यूपी पुलिस, गुजरात एटीएस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप में गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।