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मप्र में हल्की बारिश के आसार

भोपाल, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार को आंशिक बादल छाए हुए हैं, वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।
राज्य में सक्रिय मानसून कमजोर पड़ने लगा है और उसकी विदाई की घड़ी करीब आती जा रही है। शुक्रवार को आसमान पर आंशिक बादलों का डेरा है, साथ ही धूप भी हल्की है और हवाएं सुकून देने वाली है। बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बौछारें पड़ी थी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के उत्तरी भाग और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे आगामी 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
राज्य के मौसम में बदलाव के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री, इंदौर का 21.3 डिग्री, ग्वालियर का 22 डिग्री और जबलपुर का न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
वहीं, गुरुवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री, इंदौर का 29.7 डिग्री, ग्वालियर का 34 डिग्री और जबलपुर का 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।