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MP Weather: मध्य प्रदेश के तीन जिलों में आंधी-बारिश का कहर, 7 लोगों की मौत, बिजली ठप

हाईलाइट
- मध्य प्रदेश के तीन जिलों में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही
- छतरपुर और दतिया में 3-3 की मौत, रीवा में एक मौत की खबर
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नौतपा के बीच बदले मौसम के मिज़ाज ने मध्य प्रदेश के तीन जिलों में गुरुवार को जमकर तबाही मचाई। राज्य के रीवा, छतरपुर और दतिया में तेज आंधी और बारिश के कारण सात लोगों की मौत हो गई। कहीं बिजली के खंभे तो कहीं पेड़ों के गिरने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तकनीकी खराबी आने की वजह से रीवा जिले में गुरुवार शाम से ही बिजली की सप्लाई भी ठप है।
आंधी-बारिश से पावर ग्रिड में आई खराबी
जानकारी के मुताबिक, छतरपुर और दतिया जिलों में तीन-तीन लोगों की मौत, जबकि रीवा में एक मौत की खबर है। आंधी के कारण पेड़ गिरने, बिजली गिरने और होर्डिंग गिरने से जुड़े हादसों में इन लोगों ने जान गंवाई है। बारिश और आंधी-तूफान से सतना के पावर ग्रिड में तकनीकी खराबी आने से सतना, सिंगरौली और रीवा जिलों में गुरुवार शाम को बिजली सप्लाई ठप हो गई। पावर ग्रिड में मरम्मत का काम जारी है।
रीवा में होर्डिंग गिरने से एक मौत
रीवा के अमहिया पुलिस थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया, तेज आंधी-बारिश से शहर के शिल्पी प्लाजा इलाके में होर्डिंग गिरी जिसकी चपेट में आने से अपेक्स बैंक के मैनेजर डीएस.परिहार की मौत हो गई। हादसे के वक्त वह बैंक से छुट्टी होने के बाद बाइक से अपने घर जा रहे थे।
दतिया में बिजली गिरने से तीन ने गंवाई जान
दतिया में दो अलग-अलग जगहों पर पेड़ के नीचे दबने से तीन लोगों की मौत हो गई। इंद्रागढ पुलिस थाना प्रभारी राजू रजक ने बताया, ग्राम चीना में कच्चे मकान के ऊपर बरगद का पेड़ गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं छतरपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर खजुराहो थाना इलाके के चितरई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन युवकों की मौत हो गई।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।