Green Crackers: दिवाली से पहले SC का बड़ा फैसला, दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

दिवाली से पहले SC का बड़ा फैसला,  दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। उच्चतम अदालत के इस फैसले पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार (15 अक्टूबर) को पोस्ट में कोर्ट का आभार प्रकट किया है। तो चलिए जानते हैं सीएम ने क्या कहा?

रेखा गुप्ता ने जताया SC का आभार

सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर राजधानी में हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह निर्णय दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों पर जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित मत को भी दिखाता है।

सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों की रौनक बनी रहे और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। इस दिवाली, आइए हम सब मिलकर हरित पटाखों के साथ उत्सव मनाएं, उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित और समृद्ध दिल्ली' के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करें।

GRAP का स्टेज 1 लागू

दिल्ली में दिवाली से पहले GRAP का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। दरअसल, प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में होने के मद्देनजर दिल्ली में GRAP को लागू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में पहले चरण की पाबंदियां लागू रहेगी। इसमें लकड़ी और कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Created On :   15 Oct 2025 11:46 AM IST

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