सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट में हिरासत को चुनौती देने वाली गीतांजलि जे. अंगमो की याचिकाओं पर फिर से सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में  हिरासत को चुनौती देने वाली गीतांजलि जे. अंगमो की याचिकाओं पर फिर से सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर आज बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले की सुनवाई में टॉप कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी जवाब मांगा। लेह प्रशासन ने वांगचुक की गिरफ्तारी को उचित कानूनी कार्रवाई बताया है, इसके पक्ष में उनकी ओर से उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा भी दायर किया है।

आपको बता दें लेह पुलिस ने 26 सितंबर को वांगचुक को एनएसए कानून के तहत हिरासत में लिया था। लेह प्रशासन ने याचिकाकर्ता के दावों को 'निराधार' करार दिया और कहा कि हिरासत 'संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए' की गई थी।

गीतांजलि आंगमो की ओर से दायर की गई याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई की मांग की गई है। वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने 2 अक्टूबर को दाखिल की थी। आंगमो ने अपनी पिटीशन में कहा है कि वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक वजहों से हुई है। इससे उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन ने वांगचुक पर युवाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है।

लेह हिंसा के आरोप में सोनम वांगचुक को 24 सितंबर को अरेस्ट किया गया, उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की पीठ करेगी। लद्दाख प्रशासन वांगचुक की गिरफ्तारी को विश्वसनीय जानकारी, दस्तावेजों और कानूनी आधार पर पक्के सबूतों के आधार सही ठहरा रहा है।

प्रशासन ने वांगचुक के संस्थान 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल)' की जांच करने की बात भी कही। बताया जा रहा है कि संस्थान बिना मान्यता के डिग्रियां बाँट रहा था, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। संस्थान को विदेश फंडिंग मिलने की बात प्रशासन कर रहा है, जिसकी सही तरीके से वित्तीय दस्तावेजों में जानकारी नहीं दी गई। वांगचुक से जुड़े संगठन 'एसईसीएमओएल' का एफसीआरए (विदेशी चंदा नियमन कानून) रजिस्ट्रेशन भी कई नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया है।

Created On :   15 Oct 2025 10:03 AM IST

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