मालेगांव विस्फोट के एक और आरोपी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम धमाके के आरोपी समीर कुलकर्णी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। जस्टिस एस.टेकाले ने कुलकर्णी के जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद पाया कि वह पिछले 9 साल से जेल में है। इस दौरान कुलकर्णी ने दावा किया कि इस धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की तुलना में उसके खिलाफ कम सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को जमानत प्रदान की है।
धमाके की साजिश रचने का था आरोप
मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट में 100 से अधिक घायल हुए थे। गौरतलब है कि इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत मेजर रमेश उपाध्याय को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस लिहाज से वह भी जमानत का हकदार हैं। क्योंकि इन आरोपियों की तुलना में उसके खिलाफ एनआईए के पास कम सबूत हैं। इस दलील पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कुलकर्णी को जमानत प्रदान कर दी। कुलकर्णी पर धमाके की साजिश रचने, धमाके की बैठक में शामिल होने और अभिनव भारत की गतिविधियों में हिस्सा लेने का आरोप था। गौरतलब है कि इस धमाके में कुल 12 आरोपी थे इसमे से 11 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ राकेश धावड़े नाम के आरोपी को अभी जमानत नहीं मिली है।
कौन है समीर कुलकर्णी
उनका भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस है। उन पर धमाके में इस्तेमाल किए गए बम के लिए केमिकल उपलब्ध कराने का आरोप है। इतना ही नहीं कुलकर्णी पर इंदौर और नासिक में हुई उस बैठक में भी शामिल रहने का आरोप है, जिसमें इस बम धमाके की पूरी साजिश रची गई थी।
Created On :   11 Oct 2017 10:39 PM IST