- ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद किसान संगठनों ने टाला 1 फरवरी का संसद मार्च, 30 जनवरी को देश भर में भूख हड़ताल
- दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर कहा- किसान नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर उकसाया
- भारत में अपना कारोबार समेट रही TikTok, वर्कफोर्स में कटौती को लेकर भेजा मेल
- MHA ने COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दी, ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल
- राकेश टिकैत बोले- अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए पुलिस-प्रशासन जिम्मेदार
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को किया गिरफ्तार

हाईलाइट
- शिवकुमार सोमवार को ईडी के समक्ष तीसरी बार पेश हुए थे
- शिवकुमार के खिलाफ राज्य बीजेपी ने मामला दर्ज कराया था
- जांच एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले लगातार चार दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीके शिवकुमार से पूछताछ की जा रही थी। डीके शिवकुमार के खिलाफ राज्य बीजेपी ने मामला दर्ज कराया था।
Congress leader DK Shivakumar arrested by Enforcement Directorate (ED) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/aYzYAmhGcQ
— ANI (@ANI) September 3, 2019
Delhi: Ruckus outside the Enforcement Directorate (ED) office as supporters of Congress leader DK Shivakumar gather in large numbers. He has been arrested by the agency, under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/v7Kg7dm2IG
— ANI (@ANI) September 3, 2019
इससे पहले भी हुई पूछताछ
शिवकुमार सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष कथित धनशोधन (मनी लॉ्ड्रिरंग) मामले में तीसरी बार पूछताछ के लिए पेश हुए थे। इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा था कि मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है। मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं। डीके पर आरोप है कि उन्होंने सात करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। डी के शिवकुमार से मनी लॉड्रिंग के एक मामले में शुक्रवार को ईडी ने चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। वहीं शनिवार को 12 घंटे से अधिक समय तक कांग्रेस नेता से पूछताछ की।
पिछले साल मामला हुआ था दर्ज
ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार, नई दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतैया और कुछ अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने शिवकुमार और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला कथित कर चोरी और हवाला लेनदेन मामले के आधार पर दर्ज किया गया है।
करोड़ों रुपए की कर चोरी
ईडी का मामला आयकर विभाग द्वारा पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर एक आरोपपत्र पर आधारित है जिसमें करोड़ों रुपए की कर चोरी और हवाला लेनदेन का आरोप लगाया गया था। वहीं साल 2017 में उनके 64 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उनके खिलाफ जांच एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस नेता इस कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते रहे हैं।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।