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सांसदों के निजी सहायकों को संसद में प्रवेश नहीं

हाईलाइट
- सांसदों के निजी सहायकों को संसद में प्रवेश नहीं
नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। लोकसभा सचिवालय ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों के निजी सचिवों के संसद में प्रवेश पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया।
लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, कोविड-19 के कारण महामारी की स्थिति को देखते हुए सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के निजी सचिवों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की जरूरत है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि लगता है कि 800 से अधिक निजी सचिवों की उपस्थिति से स्थिति बिगड़ सकती है।
बयान में कहा गया है, सोशल डिस्टैसिंग के नियमों के अनुपालन में सदस्यों के निजी सचिवों की संसद भवन के अंदर प्रवेश अगले आदेश तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, मॉनसून सत्र के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा की कार्यवाही आयोजित की जा सकती है, और इस दौरान सदस्य सोशल डिस्टैंसिंग के नियम का पालन करेंगे और निचले सदन के कक्ष में राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों -उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।