नोएडा अथॉरिटी की याचिका खारिज, अथॉरिटी को देने होंगे 100 करोड़ रुपए जुर्माना

Noida Authoritys petition dismissed, authority will have to pay Rs 100 crore fine
नोएडा अथॉरिटी की याचिका खारिज, अथॉरिटी को देने होंगे 100 करोड़ रुपए जुर्माना
उत्तर प्रदेश नोएडा अथॉरिटी की याचिका खारिज, अथॉरिटी को देने होंगे 100 करोड़ रुपए जुर्माना
हाईलाइट
  • पुनर्विचार याचिका दायर की

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने नाले की साफ सफाई के मामले में एनजीटी में मंगलवार को पुनर्विचार याचिका लगाई थी जिसे एनजीटी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था।

2018 में एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। बीते 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड पर जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने प्राधिकरण पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। प्राधिकरण ने मंगलवार को पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं जहां पर आप याचिका दायर कर सकते हैं।

गौरतलब है कि नोएडा निवासी अभिस्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया था। प्राधिकरण पर आरोप है कि दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते हुए सेक्टर 168 होते हुए यमुना तक जाने वाली करीब 21 किलोमीटर लंबी सिंचाई नाले की साफ सफाई नहीं कराई जा रही है और इस नाले का पानी यमुना नदी में गिराया जाता है।

 

आईएएनएस

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Created On :   7 Sep 2022 6:30 AM GMT

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