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सोशल मीडिया में ओवैसी की उड़ी खिल्ली, 15 बोतल ब्लड डोनेट करने का दिया था बयान

हाईलाइट
- असदुद्दीन ओवैसी, सोशल मीडिया में जमकर हुए ट्रोल
- महाराष्ट्र चुनावी रैली में दिया था एक दिन में 15 बोतल रक्त दान करने का बयान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र चुनावी रैली में दिये गए अपने ही बयान पर शनिवार सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल हुए। ओवैसी ने चुनावी रैली में कहा था कि उन्होंने एक बार एक ही दिन में 15 बोतल ब्लड डोनेट किया था। हैदराबाद लोकसभा सांसद का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। इस पर लोगों ने कई मीम, जीआईएफ और मजेदार चुटकुले बनाते हुए खूब चटकारे लिए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि ओवैसी ने चुनावी रैली में बताया कि उन्होंने न केवल रक्तदान किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से रक्त देने के लिए हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में पीड़ितों के बिस्तर तक भागकर चले गए। ओवैसी के इस वीडियो पर लोगों की कुछ मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।
एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, एक व्यस्क में औसतन 4,500 से 5,700 मिली रक्त मात्रा होती है। एक यूनिट (बोतल) में रक्त की मात्रा 525 मिली होती है। यानी, 15 यूनिट रक्त 7,875 मिली हुआ। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने 15 बोतलों के साथ ही खुद ही इसे जाकर दिया भी। इंशाल्लाह मेडिकल साइंस को तो भूल ही जाओ, यहां तक कि अल्लाह भी इसका बचाव नहीं कर सकते।
एक ट्वीट में तंज कसते हुए कहा गया, ओवैसी ने एक दिन में 15 बोतल खून दिया और लोग ताली भी बजा रहे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ओवैसी ने पैग दिया होगा 60 मिली वाला। गलती से खून बोला गया। ओवैसी 21 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।