जम्मू-कश्मीर में सभी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त

Paving the way for all Indians to buy land in Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में सभी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त
जम्मू-कश्मीर में सभी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त
हाईलाइट
  • जम्मू-कश्मीर में सभी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए भूमि कानून के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। इससे जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी भारतीय के लिए भूमि खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इस आदेश को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) थर्ड ऑर्डर, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस बीच, आदेश के अनुसार राज्य के 12 कानूनों को संपूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है।

इस बीच जिन कानूनों को पूरे तौर पर निरस्त किया जा रहा है, उनमें जम्मू-कश्मीर एलियेनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू और कश्मीर बिग लैंडेड इस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स (रेगूलेशन) एक्ट, 1956, जम्मू एवं कश्मीर कंसोलिडेशन ऑफ होलडिंग्स एक्ट, 1962 आदि शामिल है।

आरएचए/एसकेपी

Created On :   27 Oct 2020 4:31 PM IST

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