प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Petition challenging the election of Prime Minister Modi dismissed
प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

प्रयाग, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी बीएसएफ से बर्खास्त कांस्टेबल तेज बहादुर यादव की याचिका को खारिज कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरने से पहले ही तेज बहादुर का नामांकन पर्चा खारिज हो गया था।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मतदाता या प्रत्याशी न होने के कारण याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दाखिल करके निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति ने सपा प्रत्याशी रहे तेज बहादुर यादव की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं की, बल्कि उसे खारिज कर दिया।

तेज बाहुदर ने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वाराणसी से नामांकन किया था, लेकिन बाद में सपा ने अपनी प्रत्याशी शालिनी यादव का टिकट काटकर उन्हें गठबंधन का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था।

तेज बहादुर ने याचिका में आरोप लगाया था कि वाराणसी के चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन गलत ढंग से रद्द किया गया, जिसके चलते वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है।

Created On :   6 Dec 2019 4:00 PM GMT

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