राहुल गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, संसद-विधानसभा में मिले महिलाओं को आरक्षण
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी।
- संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिले 33 फीसदी आरक्षण।
- सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस, संसद और विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में कहा है सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए, कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। कांग्रेस महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग कर रही है।
Congress President Rahul Gandhi writes to Prime Minister Narendra Modi on women’s reservation bill, states, "I write to you to request your support to ensure the passage of the women"s reservation bill in the upcoming Monsoon session of Parliament." (File pic) pic.twitter.com/bWYeLfIhSv
— ANI (@ANI) July 16, 2018
इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 20 सितंबर 2017 को पीएम मोदी को लेटर लिखकर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करने की मांग की थी। पिछले साल कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के समर्थन में 33 लाख हस्ताक्षर जमा किए थे।
Our PM says he’s a crusader for women’s empowerment? Time for him to rise above party politics, walk-his-talk have the Women’s Reservation Bill passed by Parliament. The Congress offers him its unconditional support.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2018
Attached is my letter to the PM. #MahilaAakrosh pic.twitter.com/IretXFFvvK
इसके लिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कागज की पेटियां लेकर देश के अलग-अलग प्रदेशों से दिल्ली पहुंचीं थीं। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 33 लाख हस्ताक्षर जमा करने का दावा किया था।
राज्यसभा में पास हो गया था महिला आरक्षण बिल
गौरतलब है कि महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका था। विधेयक के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है।
आरक्षण के लिए संविधान संशोधन
महिला आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकाय में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं।
Created On :   16 July 2018 1:26 PM IST