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राममंदिर प्रस्तावित और प्रचारित मॉडल पर बनेगा : वासुदेवानंद

हाईलाइट
- राममंदिर प्रस्तावित और प्रचारित मॉडल पर बनेगा : वासुदेवानंद
अयोध्या, 3 जून (आईएएनएस)। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बुधवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मॉडल प्रस्तावित है और जिसका प्रचार पूरे देश में हो चुका है। मंदिर उसी अधार पर बनेगा।
बुधवार को वसुदेवानंद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वह राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिवस की बधाई देने आए थे। उन्होंने कहा कि जिस मॉडल को पूरे भारत की जनता ने स्वीकार किया, पूजन किया है और सवा सवा रुपया मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है उसी मॉडल के अनुसार मंदिर बनेगा। संगमरमर पत्थर है कहां। मंदिर की उंचाई को लेकर सवाल उठाने वाले कौन हैं, उन्हें मैं जानता ही नहीं।
मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर छिड़ी बहस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा मंदिर बने। लेकिन राम मंदिर परिसर को अति भव्यतम रूप प्रदान किया जाएगा। राम मंदिर की ऊंचाई को लेकर प्रश्न खड़ा करने वालों पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखना चाहिए। केवल मंदिर की ऊंचाई से मंदिर की भव्यता नहीं होगी। उसमें राम लला विराजमान होने के बाद भव्यता आएगी।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर हलचल तेज हो गई है। मांग की जा रही है कि रामजन्मभूमि क्षेत्र में बनने वाले मंदिर के शिखर की ऊंचाई 1111 फीट ऊंची रखी जाए। इस संबंध में पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने देश-विदेश के अनेक मठ-मंदिरों की भव्यता और ऊंचाई का हवाला देते हुए गुजारिश की है कि रामलला के भव्य मंदिर के शिखर की ऊंचाई 1111 फीट ऊंची हो।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।