बागी विधायकों को विकल्प के इस्तेमाल की स्वतंत्रता हो : सुप्रीम कोर्ट

Rebel MLAs have freedom to exercise option: Supreme Court
बागी विधायकों को विकल्प के इस्तेमाल की स्वतंत्रता हो : सुप्रीम कोर्ट
बागी विधायकों को विकल्प के इस्तेमाल की स्वतंत्रता हो : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भाजपा से पूछा कि कोर्ट कैसे आश्वस्त हो कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के 16 बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प का इस्तेमाल किया। वर्तमान में यह विधायक बेंगलुरू में एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं।

न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये 16 बैलेंस को झुका सकते हैं।

इस पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, हम सोच रहे हैं कि हम कैसे आदेश को सुनिश्चित कर सकते हैं..उन्हें विधानसभा में बेरोक पहुंच दी जानी चाहिए। उन्हें अपने विकल्प को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे जो चाहे करें?

बागी विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि यह गलत है कि विधायकों का अपहरण किया गया और जबरदस्ती के सभी आरोप बकवास हैं।

सिंह ने जोर देकर कहा, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफे स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी किया गया।

भाजपा ने जोर देकर कहा कि वह 16 बागी कांग्रेस विधायकों को ला सकती है और चैंबर में न्यायाधीश चंद्रचूड़ और गुप्ता के सामने पेश कर सकती है और न्यायाधीश विधायकों के विचारों का पता लगा सकते हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बागी विधायकों द्वारा दायर हलफनामे का जिक्र किया।

अदालत ने उल्लेख किया कि यह कैसे सुनिश्चित होता है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प का इस्तेमाल किया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, एक संवैधानिक अदालत के रूप में, हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं?

Created On :   18 March 2020 10:31 PM IST

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