निर्भया केस: गृह मंत्रालय को मिली दिल्ली सरकार की खारिज दया याचिका, राष्ट्रपति लगाएंगे अंतिम मुहर

Reject mercy plea of Nirbhaya case convict, Delhi L-G recommends to Home Ministry
निर्भया केस: गृह मंत्रालय को मिली दिल्ली सरकार की खारिज दया याचिका, राष्ट्रपति लगाएंगे अंतिम मुहर
निर्भया केस: गृह मंत्रालय को मिली दिल्ली सरकार की खारिज दया याचिका, राष्ट्रपति लगाएंगे अंतिम मुहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय को बुधवार को निर्भया गैंगरेप मामले में एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश मिल गई है। दया याचिका खारिज करने वाली फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्रालय को भेजी है। गृह मंत्रालय फाइल की जांच करने के बाद इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजेगा।

2012 के निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। दोषी विनय शर्मा की फ़ाइल दया याचिका के लिए दिल्ली सरकार के पास आई थी। इस फाइल पर सख़्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी। सत्येंद्र जैन ने फ़ाइल पर टिप्पणी करते हुए नोट लिखा था कि, "ये एक बेहद जघन्य अपराध है लिहाज़ा इसे खारिज करने की सिफारिश करते हैं।"

इस मामले में कुल छह आरोपी थे। तिहाड़ जेल में बंद सभी दोषियों में से केवल विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई थी। जबकि तीन दोषियों अक्षय, पवन और मुकेश ने ऐसा करने से मना कर दिया था। एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी जबकि छठा नाबालिक दोषी सजा पूरी करके बाहर आ चुका है।

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया था। एक नाबालिग सहित छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप और लोहे के रॉड से क्रूरतम आघात किया गया था। बाद में उसने दम तोड़ दिया। वह दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में एक प्राइवेट बस में अपने एक दोस्त के साथ चढ़ी थी। इस मामले की क्रूरता ने देश को हिलाकर रख दिया था और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 

Created On :   4 Dec 2019 12:00 PM GMT

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