चारा घोटालाः झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव को 5 साल की सजा, 4 लाख जुर्माना

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी का है। उस समय सजल चाईबासा के उपायुक्त थे। 14 नवंबर को अदालत ने सजल को दोषी करार दिया था। सजल चक्रवर्ती के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल की खराब सेहत के मद्देनजर उन्हें सजा में रियायत मिलनी चाहिए। वकील ने सजल चक्रवर्ती की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके कैरेक्टर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह संभ्रांत परिवार से आते हैं और उनका चरित्र बेदाग है। इसलिए कोर्ट को उनके प्रति नरमी बरतनी चाहिए।
सीबीआई के वकील ने सजल चक्रवर्ती के वकील की दलीलों का कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अगर यही लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए।
बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजल पहले ही 18 माह की सजा काट चुके हैं। उनके अधिवक्ता ने बताया कि पांच साल की सजा में यह भी जुड़ जाएगा। अब सजल को 42 माह की जेल में गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभूलाल साव की अदालत में 30 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था।
राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं। उन्हें वीवीआइपी कैदियों संग रखा गया है। जिस सेल में उन्हें रखा गया है उसमें पूर्व विधायक सावना लकड़ा भी हैं। फिलहाल, जेल प्रशासन उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरत रहा है।
Created On :   22 Nov 2017 11:38 PM IST