SC ने सभी हाई कोर्ट को दिए आदेश- पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की हो जल्द सुनवाई

SC asks high courts to fast-track trial under POCSO Act
SC ने सभी हाई कोर्ट को दिए आदेश- पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की हो जल्द सुनवाई
SC ने सभी हाई कोर्ट को दिए आदेश- पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की हो जल्द सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नाबालिगों और छोटे बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निपटारा किया जाए। कोर्ट ने साथ ही निचली अदालत में पॉक्सो एक्ट संबंधित मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों में ऐसे मामलों को टालने की बजाय फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालत में चल रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए सभी राज्यों के हाईकोर्ट, तीन जजों की एक कमेटी भी बना सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों के डीजीपी को भी आदेश दिए हैं कि वे एक टीम बनाकर पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की जांच कर सुनिश्चित करें कि गवाह सुनवाई के लिए पेश हों। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केन्द्र ने बताया है कि नए कानून के तहत ऐसे मामलों में जल्द ही जांच पूरी होकर सुनवाई भी हो जाएगी और फैसला भी जल्द से जल्द आ जाएगा।

इस दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की रिपोर्टों के अनुसार 25 राज्यों में 112628 केस लंबित पड़े हैं, जिनमें से यूपी में 30884 सबसे ज्यादा केस लंबित हैं, इसमें 58.55 फीसदी केस सबूत पेश करने के इंतजार में हैं, जबकि महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव व दादर और नगर हवेली में 16099 और मध्य प्रदेश में 10117 केस लंबित हैं। दिल्ली में 6100 लंबित केसों में 4155 अभियोजन द्वारा सबूत पेश करने के चरण में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईकोर्ट से जिलों में पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले जो ट्रायल कोर्ट में पड़े हों उनका ब्यौरा मांगा था और साथ ही जानकारी मांगी थी कि इन मामलों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। बता दें कि वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर 12 साल तक की बच्चियों से यौन उत्पीड़न के कानून में संशोधन किया जा रहा है। और इसमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है।

Created On :   1 May 2018 10:12 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story