SC ने दिए आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के खाते और प्रॉपर्टीज अटैच करने के आदेश
- SC ने आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के खाते और प्रॉपर्टीज अटैच करने के आदेश दिेए।
- एनबीसीसी चेयरमैन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को भी गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
- कोर्ट ने ग्रुप को 2008 से अबतक अपने सभी बैंक खातों में लेनेदन का ब्योरा देने को कहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के खाते और प्रॉपर्टीज अटैच करने के आदेश दिए हैं। इन 40 कंपनियों के डायरेक्टरों के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आम्रपाली ग्रुप को लताड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि इस ग्रुप ने सिर्फ अपने इंवेस्टर्स के साथ ही धोखा नहीं किया है बल्कि कोर्ट से भी चालबाजी की है। कोर्ट ने ग्रुप को 2008 से अबतक अपने सभी बैंक खातों में लेनेदन का ब्योरा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने ये आदेश दिए है।
Amrapali case: Supreme Court directs attachment of all bank accounts and movable properties of all 40 companies of Amrapali group.
— ANI (@ANI) August 1, 2018
कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से कहा है कि वह अपनी सभी कंपनियों के अकाउंट मैनेज करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी भी कोर्ट को गुरुवार तक दें। इसके साथ ही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) चेयरमैन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को भी गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि एनबीसीसी से हम यह जानना चाहते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पहल कैसे की जा रही है।
Amrapali case: SC division bench has summoned the Secretary of Ministry of Housing and Urban Affairs and Chairman of NBCC to personally appear before it tomorrow for taking steps to complete Amrapali"s project.
— ANI (@ANI) August 1, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के विस्तृत आदेश के बावजूद एनबीसीसी ने किस आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। अगर एनबीसीसी को इस तमाम मामले की जानकारी थी तो फिर ये अदालत की अवमानना का मामला बनता है। कोर्ट ने कहा है कि पूरा सिस्टम आम्रपाली ने मैनेज किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट पूरा करने की मंशा नहीं रखते।
दरअसल, आम्रपाली ने केंद्र सरकार के सामने उसके आधे-अधूरे प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर एक प्रस्ताव रखा था जिसकी जानकारी उसने कोर्ट को भी दी थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार आम्रपाली के बिना बिके और भविष्य के प्रोजेक्ट का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) से कराए। बता दें कि नोएडा में होम प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों लोगों ने वर्षों से बुकिंग करा रखी है, लेकिन उन्हें अपना मकान नहीं मिला।
Created On :   1 Aug 2018 7:04 PM IST