कार्ति को 26 मार्च तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा ED, SC करेगा सुनवाई

SC protects Karti Chidambaram from arrest by ED till March 26
कार्ति को 26 मार्च तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा ED, SC करेगा सुनवाई
कार्ति को 26 मार्च तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा ED, SC करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च तक रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कार्ति की गिरफ्तारी पर 22 मार्च तक रोक लगाई थी। इसके साथ ही सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित कार्ति की याचिकाओं को निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर लिया है। अब 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित किया। इस दौरान कहा गया कि मनीलांड्रिंग एक्ट में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के गिरफ्तारी अधिकार के बारे में हाईकोर्ट की अलग-अलग राय से भ्रम पैदा हो रहा है। इसीलिए भ्रम को दूर करने के लिए वे स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे। अभी अलग अलग हाइकोर्ट के अलग अलग फैसले हैं। कुछ हाईकोर्ट आईपीसी के मुताबिक इसकी व्याख्या कर चुके हैं तो कुछ हाईकोर्ट ने अलग व्यवस्था दीय़ अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये धाराएं कॉग्निजेबल हैं या नहीं। मनीलांड्रिंग कानून की धारा 19 में ईडी के गिरफ्तारी अधिकार की व्याख्या से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरित कर ली। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। 

अब तक 12 दिन की कस्टडी में जा चुके हैं कार्ति
कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति 28 फरवरी को ही लंदन से लौटे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही CBI ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने कार्ति को 1 दिन की CBI कस्टडी के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले दिन कार्ति फिर कोर्ट में पेश हुए। CBI ने 14 दिन की रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने घटाकर 5 दिन कर दिया। बाद में 6 मार्च को कार्ति को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कार्ति को फिर 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया। 9 मार्च को कस्टडी खत्म होने के बाद एक बार फिर 12 तारीख तक कार्ति को रिमांड पर भेज दिया गया था।

28 फरवरी को हुई है कार्ति की गिरफ्तारी
कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति 28 फरवरी को ही लंदन से लौटे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही CBI ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उसी दिन उन्हें पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कार्ति को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इसके बाद कार्ति को 5 दिन की रिमांड पर और भेज दिया गया था।

कार्ति पर क्या हैं आरोप? 
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मई 2017 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मई 2017 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पॉवर का गलत इस्तेमाल कर कंपनियों को फायदा पहुंचाया और उसके एवज में फंड लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्ति ने साल 2007 में मुंबई की INX मीडिया कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने में मदद की। इसके बाद INX को 305 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर (करीब 7 करोड़ रुपए) दिए गए। उस दौरान उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। FIPB की मंजूरी मिलने के बाद INX मीडिया और कार्ति की कंपनियों के बीच 3.5 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। बता दें कि INX मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी हैं, जो अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। 

 

Created On :   15 March 2018 11:20 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story