SC ने कहा-पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र फेल, हजारों निर्विरोध सीटों पर हैरान

SC says democracy fail in West Bengal surprised on uncontested seats
SC ने कहा-पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र फेल, हजारों निर्विरोध सीटों पर हैरान
SC ने कहा-पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र फेल, हजारों निर्विरोध सीटों पर हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शांति पूर्ण पंचायत चुनाव न करा पाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट हैरान है कि पंचायत चुनावों में हजारों सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र फेल है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि सही स्थिति पर बुधवार को वह हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को इन सीटों पर सही आंकड़े भी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

 

 

चुनावों में हुई थी हिंसा

बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल मई में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58692 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में काफी हिंसा भी हुई। चुनाव में टीएमसी के कई उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘हम बेखबर नहीं रह सकते कि पंचायत चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया। हमें यह बात परेशान कर रही है कि 48,000 ग्राम पंचायतों में 16,000 से अधिक निर्विरोध रहीं।

 

 

राज्य चुनाव आयोग को निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चकित करने वाली बात है कि हजारों सीटें निर्विरोध रहीं। ये आकंड़े यही दर्शाते हैं कि निचले स्तर पर लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को बुधवार तक एक हलफनामा दाखिल कर उन सीटों का सही ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें पहले उसने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई और एक दिन में ही उस आदेश को वापस ले लिया। 

 

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दिया था, जिसमें नामांकन को ईमेल से स्वीकार करने के साथ-साथ निर्विरोध चुने जाने वाले प्रत्याशियों के नाम गजट में घोषित नहीं करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। 
 

Created On :   4 July 2018 5:48 PM IST

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