एससी ने पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ सभी प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित की
- मुख्य प्राथमिकी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि टीवी पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में टाइम्स नाउ की पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ यूनिट को स्थानांतरित कर दी जाए।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी माना जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि निर्देश भविष्य की उन एफआईआर पर लागू होगा जो उसी प्रसारण के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं। कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
याचिका के अनुसार, दिल्ली पुलिस, आईएफएसओ यूनिट द्वारा दर्ज की गई 8 जून, 2022 की प्राथमिकी के साथ 28 मई, 2022 की पहली प्राथमिकी को प्रमुख मामलों के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य प्राथमिकी / शिकायतों के साथ जांच की जानी चाहिए, जिसका उल्लेख यहां किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता सह-आरोपी हैं, जिन्हें पहले ही दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई सामग्री एकत्र करने के लिए स्वतंत्र होगी और कुमार प्राथमिकी रद्द करने से राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं क्योंकि उसने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। इसमें कहा गया है, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को संबंधित राज्य एजेंसियों से कोई भी जानकारी एकत्र करने और इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र होगा।
उपरोक्त प्राथमिकी/शिकायतों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ और आज से आठ सप्ताह की अवधि के लिए टाइम्स नाउ पर दिनांक 26.05.2022 के प्रसारण से संबंधित एफआईआर/शिकायतों के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ताकि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके।
कुमार ने चैनल पर बहस के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया। शर्मा के मामले में, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि उनके खिलाफ अब तक दर्ज कई प्राथमिकी और उन मामलों में भी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जो भविष्य में बहस के दौरान उनकी टिप्पणी के संबंध में दर्ज किए जा सकते हैं।
आईएएनएस
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Created On :   23 Sept 2022 9:00 PM IST