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MP: बारिश और बाढ़ से 596 लोगों की मौत, राहत के लिए सिंधिया ने PM को लिखा पत्र

हाईलाइट
- सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जल्द राहत राशि स्वीकृत करने की मांग की है
- सिंधिया ने पिछले दिनों राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था
- भारी बारिश और बाढ़ से 596 व्यक्तियों और 1761 पशुओं की मौत हुई है
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द राहत राशि स्वीकृत करने की मांग की है। सिंधिया ने पिछले दिनों राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने अब गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की स्थिति से संबंधित पत्र लिखा है।
बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित मंदसौर,नीमच, ग्वालियर-चम्बल संभाग का दौरा करने के बाद, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ की राहत राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। pic.twitter.com/DMTZNtFbPp
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 26, 2019
पत्र में कहा गया है कि राज्य में भारी बारिश और बाढ़ ने फसल को लगभग नष्ट कर दिया है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जन-धन की काफी हानि हुई है और पशुओं की मृत्यु हुई है। सिंधिया द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से 596 व्यक्तियों और 1761 पशुओं की मौत हुई है। वहीं 67,033 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, राज्य में 10 से 15 हजार करोड़ की क्षति हुई है। केंद्रीय सर्वे दल ने प्रारंभिक दौरा किया है। राज्य सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ की राहत का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार यह राहत राशि जल्द स्वीकृत करे, ताकि राज्य की जनता को संकट की घड़ी में सहायता मिल सके।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।