पैरोल व विचाराधीन कैदियों के लिए पैनल बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट

State to create panel for parole and undertrials: Supreme Court
पैरोल व विचाराधीन कैदियों के लिए पैनल बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट
पैरोल व विचाराधीन कैदियों के लिए पैनल बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकारों को एक उच्च शक्ति समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रमुख सचिव (गृह) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यह निर्धारित करें कि किस वर्ग के दोषियों या अपराधियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जेलों में बंद कैदियों के बीच कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है और जेलों में कैदियों की संख्या कम की जा रही है।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि उदाहरण के लिए, उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है, जिनकी अधिकतम सजा सात साल या उससे कम है।

Created On :   23 March 2020 4:30 PM IST

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