31 हफ्तों का गर्भ गिरा सकेगी 13 साल की रेप पीड़िता

Supreme Court allows 13-year-old rape survivor to abort her 31 week old foetus
31 हफ्तों का गर्भ गिरा सकेगी 13 साल की रेप पीड़िता
31 हफ्तों का गर्भ गिरा सकेगी 13 साल की रेप पीड़िता

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 साल की एक रेप पीड़िता को 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। नाबालिग लड़की को 7 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और आठ सितंबर को उसका गर्भपात होगा। इससे पहले कोर्ट ने इस नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। बता दें कि जस्टिस एस. ए. बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने निर्देश दिया था कि नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुंबई स्थित सर जे. जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, जो उसे गर्भपात की अनुमति देने के बारे में अपनी सलाह देगा। मेडिकल बोर्ड ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट दी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय बेंच ने जे जे अस्पताल के चिकित्सकों की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नाबालिग लड़की का गर्भपात करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अस्पताल प्राधिकारियों से कहा कि इस लड़की का यथासंभव आठ सितंबर को गर्भपात किया जाए। 

मुंबई की रहने वाली बलात्कार की शिकार यह लड़की सातवीं कक्षा की छात्रा है और उसने कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। नाबालिग के साथ उसके पिता के दोस्त ने छह महीने पहले रेप किया था। परिजनों को जब इस बारे में पता चला तब तक गर्भ 27 महीनों का हो चुका था। कानून के मुताबिक 20 सप्ताह की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत नहीं है। ऐसे में नाबालिग के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऐसे ही एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को एक 10 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
 

Created On :   6 Sept 2017 3:46 PM IST

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