अब ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएगा रेलवे, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SC के आदेश अनुसार अब से सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना जरूरी हो गया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए रेलवे से कहा कि सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए, ताकि सांस के मरीजों को सफर में दिक्कत हो और कोई परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खान्विलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये आदेश दिया है। बेंच ने रेलवे को ट्रेन में अस्थमा से जूझ रहे यात्रियों को तुंरत मेडिकल सुविधा दिए जाने को लेकर एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेने का आदेश भी दिया है।
बेंच ने रेलवे को अपनी सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने को कहा है। अगर किसी यात्री को कोई मेडिकल दिक्कत होती है, तो उसे टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को बताना होगा, इसके बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अगले स्टेशन के अधिकारी से संपर्क करे और यात्री को मेडिकल सुविधा मुहैया कराए।
कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। सीनियर एडवोकेट अजीत सिन्हा ने बताया कि रेलवे कुछ स्टेशनों पर केमिस्ट शॉप लगवाने का फैसला भी लिया है। ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दवाएं आसानी से मिल सके।
दिल्ली के 5 बड़े स्टेशनों पर ओला मिलना होगा आसान
दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर अब पैसेंजरों को ऑटो और टैक्सी वालों की मनमानी से निजात तो मिलेगी ही इसके साथ ही रेलवे की भी मोटी कमाई होगी। रेलवे ने इन स्टेशनों पर ऐप बेस्ड कैब को इजाजत दे दी है। हालांकि स्थानीय ऑटो और टैक्सी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन रेलवे अब इसी प्रयोग को अन्य स्टेशनों पर भी आजमाने जा रहा है। रेलवे को दिल्ली के 5 स्टेशनों से ही 3 साल में लगभग 42 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होगी।
Created On :   19 Oct 2017 6:17 AM GMT