कैंसर से पीड़ित हत्या के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी
![Supreme Court grants interim bail to cancer-stricken murder accused Supreme Court grants interim bail to cancer-stricken murder accused](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/09/871296_730X365.jpg)
- सीएमएल-सीपी के साथ-साथ तपेदिक का भी रोगी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर का इलाज करा रहे एक हत्या के आरोपी को चिकित्सकीय आधार पर आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा: जन सूचना अधिकारी और जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जयपुर द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता सीएमएल-सीपी (क्रोनिक मायलोइड ल्यूकेमिया) से पीड़ित है। याचिकाकर्ता का वजन केवल 48 किलोग्राम है।
वह काम करने की स्थिति में नहीं है और उसे आराम की आवश्यकता है। अंतरिम जमानत के लिए यह प्रार्थना याचिकाकर्ता के इलाज की सुविधा के लिए चिकित्सा आधार पर की गई है।
याचिकाकर्ता नाहर सिंह का प्रतिनिधित्व आपराधिक वकील नमित सक्सेना ने किया। सक्सेना की दलील सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा: मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विशेष रूप से याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य के समग्र विचार पर, हम यह उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। ऐसे नियमों और शर्तों पर जो सत्र न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।
सक्सेना ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से बीमार है, उदास है और दिन-ब-दिन निरंतर गति से कमजोर होता जा रहा है और वह सीएमएल-सीपी के साथ-साथ तपेदिक का भी रोगी है।
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Created On :   7 Sep 2022 2:30 PM GMT