सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिवार को दी बड़ी राहत, केन्द्र को दिया आदेश- मुआवजे की राशि तय करें

Supreme court has directed the Center to fix the amount of compensation to the families of those who died due to corona
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिवार को दी बड़ी राहत, केन्द्र को दिया आदेश- मुआवजे की राशि तय करें
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिवार को दी बड़ी राहत, केन्द्र को दिया आदेश- मुआवजे की राशि तय करें
हाईलाइट
  • केन्द्र सरकार को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया
  • सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिवारों को दी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले परिवार को हक में एक राहत भरा फैसला दिया है। कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 में जिन परिवारों ने अपनो खो दिया है उन्हें मुआवजे की राशि दी जाए। मुआवज कितना और किस हिसाब से दिया जाएगा ये भी केन्द्र सरकार को तय करना है। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) को निर्देश दिए कि वे नई गाइडलाइंस जारी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के लिए जारी किए गए निर्देशों में कहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। जैसा की फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उन उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई। 

NDMA राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत NDMA की जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत रिकमेंड करे। हालांकि, हम केंद्र से ये नहीं कह सकते कि वो इतनी रकम मुआवजे के तौर पर दे।

Created On :   30 Jun 2021 7:10 AM GMT

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