सुधार: सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, कहा-वेबसाइट पर अपलोड करें उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड

सुधार: सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, कहा-वेबसाइट पर अपलोड करें उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड
हाईलाइट
  • उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करें
  • टिकट देने से पहले बताना होगा
  • सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों से सभी उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिए जाने की वजह बताने का आदेश दिया है। साथ ही उम्मीदवारों का अपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जस्टिस रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को प्रत्याशी घोषित करने के 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं घोषित किए गए उम्मीदवारों की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में छपवानी होगी। 

याचिका को दायर करने वाले वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, अगर कोई उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी इन निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसे अदालत की अवमानना माना जाए। वकील के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है तो भी उसे जानकारी देनी होगी। अगर कोई नेता सोशल मीडिया, समाचार पत्र या वेबसाइट पर सभी जानकारियां नहीं देता तो चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे सकता है। 
 

Created On :   13 Feb 2020 6:24 AM GMT

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