सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा- बताएं कैसे की राफेल विमान की डील

Supreme Court said to government, Explain how you decided to buy Rafale
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा- बताएं कैसे की राफेल विमान की डील
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा- बताएं कैसे की राफेल विमान की डील
हाईलाइट
  • कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सरकार से कहिए कि इस बारे में कोर्ट को सूचित किया जाए कि राफेल डील कैसे हुई।
  • राफेल डील की तकनीकी डीटेल्स और कीमत के बारे में सूचना नहीं चाहते है- सुप्रीम कोर्ट
  • राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर आज (बुधवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह बताए कि उसने राफेल डील को कैसे अंजाम दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 29 अक्टूबर तक वह डील होने की प्रक्रिया उपलब्ध कराए। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

 

 

बता दें कि दो याचिकाकर्ताओं ने राफेल डील के खुलासे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट की ओर से डील की प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को औपचारिक आदेश नहीं दिया है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। 

मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि सरकार से कहिए कि इस बारे में कोर्ट को सूचित किया जाए कि राफेल डील कैसे हुई। हम यह साफ कर दें कि हमने याचिका में लगाए गए आरोपों का संज्ञान नहीं लिया है। यह आदेश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि फैसला लेने में वैध प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। हम राफेल विमान की कीमत या एयरफोर्स के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने साफ कहा है हम राफेल डील की तकनीकी डीटेल्स और कीमत के बारे में सूचना नहीं चाहते है न ही हम सरकार को कोई नोटिस जारी कर रहे हैं, हम केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता से संतुष्ट होना चाहते हैं। 

Created On :   10 Oct 2018 7:58 AM GMT

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